पंजाब में आज से एक विधायक एक Pension लागू, राज्यपाल Banwarilal Purohit ने मान सरकार के कानून को दी मंजूरी

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पंजाब में अपनी सरकार काबिज करने वाली आम आदमी पार्टी ने आते ही विधायकों की पेंशन पर एक्शन लेते हुए एक विधायक एक पेंशन का फैसला लिया। इसी संबंध में मुख्यमंत्रीा भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब विधानसभा में कानून भी पास किया था। जिसे अब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से मंजूरी मिल गई है। पंजाब सरकार की तरफ से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यानि कि अब आज से पंजाब के विधायकों को एक ही पेंशन मिलेगी।

इसकी जानकारी देते हुए सीएम मान ने भी ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा मुझे पंजाबियों को यह बताते हुअ बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल जी ने ‘एक विधायक-एक पेंशन’ वाले गजट नोटिफिकेशन लागू कर दी है। इसके साथ लोगों का बहुत सारा पैसा बचेगा।

 

कितनी ही बार के विधायक हो, मिलेगी एक ही पेंशन

बता दें कि अब से पंजाब में विधायकों को एक कार्यकाल के लिए एक ही पेंशन मिलेगी। यानि कोई अब चाहे जितनी बार विधायक बने उसे एक ही पेंशन मिलेगी। हालांकि अब तक होता यह आया है कि अगर कोई पांच बार का विधायक रहा है और उसे पहली बार विधायक बनने के बाद अगर 50 हजार पेंशन मिल रही थी तो पांच बार बनने पर उसकी पेंशन ढ़ाई लाख हो जाती थी। आसान शब्दों में कहे तो विधायक ने जितनी बार चुनाव जीते उतनी बार पेंशन की रकम जुड़ती चली जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक विधायक चाहे कितने ही बार क्यों ना इस पद पर रहा हो लेकिन उसे एक ही बार की पेंशन मिलेगी।