डेरा प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत, कोर्ट ने पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 40 दिन की पैरोल को लेकर जो संग्राम छिड़ा था उसे लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम की पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक इंसान के खिलाफ याचिका को जनहित याचिका कैसे मान लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए कहा है याचिकाकर्ता ने चीफ सेक्रेटरी को मांग पत्र दिया है उस पर गौर कर उचित कार्रवाई की जाए।

याचिका में लगाए गए थे यह आरोप

बता दें कि हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाए गए थे कि राम रहीम को नियमों की अवहेलना कर पैरोल दी गई है। वह जिस जगह पैरोल पर जाता है तो इससे पहले उस जिले के डीएम से राय ली जाती है। साथ ही याचिका में कहा गया था कि इस समय पंजाब की स्थिति काफी गंभीर है और डेरा प्रमुख सीधे तौर पर पंजाब को प्रभावित करता है। ऐसे में डेरा प्रमुख को पैरोल दिए जाने से पहले पंजाब सरकार से राय ली जानी चाहिए थी।